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दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार
दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रु 15000/- तथा युवती के दिव्यांग होने पर रु 20000/- तथा दोनों के दिव्यांग होने पर रु 35000/- की अनुदान राशि प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। पात्रता की अर्हता- ऐसे दम्पत्ति जिसमें युवती आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा आयकर दाता…
प्रकाशित तिथि:
09/11/2018
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