योजनाएं
निराश्रित दिव्यांगजनों को भरणपोषण अनुदान/ पेंशन
ऐसे दिव्यांगजन जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू 56460 व ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080 से अधिक न हो (आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत) तथा 20 वर्ष या अधिक आयु के पुत्र/पौत्र, पति एवं पत्नी न हो अथवा वे स्वयं आर्थिक विपन्नता में हों, को भरणपोषण हेतु रू 500 मासिक दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। तथा अन्य किसी प्रकार की पेंशन न प्राप्त कर रहे…
पिछड़ा वर्ग की गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान
इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू 56460.00 निर्धारित है। शादी अनुदान हेतु रू 20000.00 से अभ्यर्थी को लाभान्वित किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत निराश्रित विधवाओं, अपगों, भूमिविहीन व देवी आपदा से ग्रस्त पुत्री की शादी हेतु अनुदान दिये जाने में शीर्ष प्राथमिकता दी जाती…