पिछड़ा वर्ग की गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान
दिनांक : 01/04/2019 - 31/03/2020 | सेक्टर: पिछड़ा वर्ग कल्याण
इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू 56460.00 निर्धारित है। शादी अनुदान हेतु रू 20000.00 से अभ्यर्थी को लाभान्वित किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत निराश्रित विधवाओं, अपगों, भूमिविहीन व देवी आपदा से ग्रस्त पुत्री की शादी हेतु अनुदान दिये जाने में शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है।
- वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन तथा दिव्यांग जन पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवेदक की पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष व वर की 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है।
- आवेदक पिछडी (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोडक़र) जाति से संबंध रखता हो।
- शादी का आवदेन उसी वित्तीय वर्ष में करना अनिवार्य है।
अन्य जानकारी हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन, गाजियाबाद से सम्पर्क किया जासकता है।
लाभार्थी:
पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियाँ
लाभ:
रू 20000.00
आवेदन कैसे करें
आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र जन सुविधा/ सेवा केन्द्रों अथवा उत्तर प्रदेश शासन की वेबासाईट- http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर आॅनलाईन स्वयं भरा जा सकता है।