जिप्सम वितरण
जिप्सम वितरण : 75 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम मात्रा 0.3 मै०टन प्रति हे० की दर से अधिकतम 2 हे० तक समस्त कृषकों को अनुमन्य है।
जिप्सम वितरण : 75 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम मात्रा 0.3 मै०टन प्रति हे० की दर से अधिकतम 2 हे० तक समस्त कृषकों को अनुमन्य है।