उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022
उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022 के अन्तर्गत संचालित योजनाएं :
1. कामर्शियल लेयर फार्म की स्थापना:-
10000 पक्षी क्षमता
30000 पक्षी क्षमता
60000 पक्षी क्षमता
2. ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापनाः-
10000 पक्षी क्षमता
योजनाओं के संचालन का उद्देश्य :
• प्रदेश में जनमानस के लिए प्रोटीन युक्त आहार हेतु अण्डे की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए प्रदेश को 5 वर्षो मे अण्डा उत्पादन में आत्मनिर्भर / निर्यातोन्मुखी बनाना ।
• प्रदेश में जनमानस के लिए कुक्कुट मांस की उपलब्धता माँग के अनुसार सुनिश्चित कराना जिससे अन्य प्रदेशों से होने वाले आयात पर निर्भरता कम हो सके।
• पोषण सुरक्षा (Nutritional Security) को सुनिश्चित करना । • प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास कराते हुए आगामी 5 वर्षों में 1500 करोड़ रूपये का निवेश सुनिश्चित कराना।
• प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करते हुए कुक्कुट पालन द्वारा किसानों की आयु को दो गुना करना ।
योजनाओं के लिए पात्रता :
• योजना के लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
• योजना में प्रथम बार आवेदन करने वाले लाभार्थी को प्राथमिकता ।
• लाभार्थी / कृषक / उद्यमी को एक इकाई ही अधिकतम अनुमन्य और किसी एक परियोजना में शामिल|
योजना की खास बातें :
क्र०सं० | योजना का नाम | इकाई की कुल लागत (रू० लाख में) | बैंक ऋण (अधिकतम) 70 प्रतिशत (रू० लाख में) | मार्जिन मनी (न्यूनतम 30 (प्रतिशत) ( रू० लाख में) | ब्याज प्रतिपूर्ति (7प्रतिशत) | भूमि की आवश्कता (एकड़ में) |
1 | 10000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर | 99.53 | 69.67 | 29.95 | 14.61 | 1 एकड़ में |
2 | 30000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर | 256.69 | 179.69 | 77.00 | 37.71 | 2.5 एकड़ में |
3 | 60000पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर | 491.90 | 344.33 | 147.57 | 72.30 | 4.0 एकड़ में |
4 | 10000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर | 289.07 | 202.34 | 86.72 | 42.47 | 4.0 एकड़ में |
योजना में प्रोत्साहन :
ब्याज प्रतिपूर्ति-
बैंक ऋण पर 7 प्रतिशत 5 वर्ष ( 60 माह०) अधिकतम
विद्युत शुल्क में छूट-
नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु विद्युत बिल में 10 वर्षों तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी पर शत्-प्रतिशत छूट।
स्टाम्प शुल्क में छूट-
नति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु कय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर स्टाम्प शुल्क -प्रतिशत छूट।