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जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना

इस योजना के अन्तर्गत दुधारू पशु, भारवाहक पशु एवं अन्य पशु जैसे बकरी, भेड़, शूकर आदि आच्छादित होगें। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ बकरी, भेड़, शूकर एवं खरगोश को छोड़कर अन्य सभी पशुओं हेतु 05 पशु प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा बकरी, भेड़, शूकर एवं खरगोश के लिए 01 पशु ईकाई को 10 बकरी/ भेड़ / शूकर/ खरगोश के बराबर माना जायेगा। इस योजना में बी.पी.एल./ अनु० जाति लाभार्थियों हेतु केन्द्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 50 प्रतिशत तथा लाभार्थी का अंश 10 प्रतिशत निर्धारित है। अन्य सभी वर्गों के लाभार्थियों के लिए केन्द्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 50 प्रतिशत तथा लाभार्थी का अंश 25 प्रतिशत निर्धारित है जिसके लिए तालिका निम्नानुसार है: