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जाति प्रमाणपत्र

जाति प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति की जाति/धर्म/समुदाय प्रदर्शित करने का दस्तावेज होता है | उत्तर प्रदेश में इस प्रमाणपत्र की आवश्यकता सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ (विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) को पाने के लिए होती है | यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले जाति प्रमाणपत्र का वर्णन है |

 

जाति प्रमाणपत्र के लाभ

  • विधानसभा की सीट के आरक्षण के लिए
  • सरकारी रोज़गार प्राप्त करने में
  • विद्यालयो में आंशिक अथवा पूर्ण शुल्क छोट के लिए
  • विद्यालयो में प्रवेश में आरक्षण के लिए
  • सरकारी रोजगारो में आयु छूट के लिए
  • संकार द्वारा प्रदत्त subsidy प्राप्त करने के लिए
  • सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओ में रजिस्टर होने के लिए

अहर्ता

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले जाति प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थी को

  • उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए
  • अभ्यर्थी की जाति को उ.प्र. की जाति की सूची 1 में लिस्ट होना चाहिए

संलग्नक

  • निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र
  • स्वप्रमाणित घोषणापत्र
  • पार्षद/ग्राम प्रधान/वार्डन/पिता का जाति के बाबत प्रमाणपत्र
  • राशन कार्ड की छाया प्रति
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करे
  • https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/