मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
(1) पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरुष कर्मकार की पत्नी को प्रसव हेतु रु॰ 6000/- एक मुश्त देय |
पात्रता की शर्ते – सभी पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरुष कर्मकार की पत्नी को अधिकतम दो प्रसवों तक ही देय होगा | पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को हित लाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से तीन माहों के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी |
आवेदन की प्रक्रिया – श्रमिक द्वारा अपना आवेदन जन सुविधा केंद्र/ श्रम विभाग मे बायो मेट्रिक कराते हुये एक वर्ष के अंदर करना होगा |
(2) पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरुष कर्मकार को पुत्र होने पर रु॰ 20000/- तथा पुत्री होने पर रु॰ 25000/- देय
पात्रता की शर्ते – शिशु हितलाभ के अंतर्गत प्रथम दो संतानों तक हितलाभ देय |
आवेदन की प्रक्रिया – श्रमिक द्वारा अपना आवेदन जन सुविधा केंद्र / श्रम विभाग मे एक वर्ष के अंदर करना होगा |
(3) पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरुष कर्मकार को पहली बालिका को अथवा दूसरी बालिका होने पर उसे भी रु ॰ 25000/- से रु॰ 50000/- तक सावधि जमा के रूप मे देय |
पात्रता की शर्ते – पहली बालिका को अथवा दूसरी बालिका होने पर दूसरी को भी उक्त हितलाभ के रूप मे सावधि जमा करायी जाती है जो बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर देय होगी |
आवेदन की प्रक्रिया – निर्माण श्रमिक एक वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहने के पश्चात जन सुविधा /श्रम विभाग मे आवेदन कर सकते है |