बंद करे

मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो ऐसे दिव्यांगजनो को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराकर दिव्यांगजनों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना।

 

पात्रता की शर्तें-

★ ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हों। उनकी स्थिति अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र में उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

★ नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के वास्तवित मूल्य का अधिकतम 25000/- का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा, यदि मोटराइज्ड ट्राई साइकिल की कीमत रु. 25000/- से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा जिसकी भरपाई मा० सांसद निधि, मा० विधायक निधि या सी. एस. आर. के माध्यम से की जा सकती है। दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी है।

★ ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 180000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय हेतु तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

★ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत् हैं को भी उक्त सुविधा से लाभान्वित किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होगा।

★योजनान्तर्गत प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त” के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा।

 

आवेदन की प्रक्रिया – ऑनलाइन आवेदन http://hwd.uphg.in के माध्यम से किसी भी लोकवाणी केन्द्र/ जनसेवा केन्द्र से किया जा सकता है।