पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना
इस योजनान्तर्गत उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा (9-10) नियमावली 2016 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ज्ञाप संख्या 169/64-2-2016(141)/2003 दिनांक 12 अप्रैल 2016 द्वारा निर्गत कर दी गयी है |
पात्रता की शर्तें –
छात्र/छात्राएं उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत एवं उ०प्र० का मूल निवासी होना चाहिए एवं माता-पिता की वार्षिक आय रू० 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए |
आवेदन की प्रक्रिया :
पूर्व दशम छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने से सम्बंधित समस्त प्रक्रिया निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.gov.in के माध्यम से ही भरा जायेगा |
छात्रवृत्ति दर – रू० 150/- प्रतिमाह अधिकतम 10 माह हेतु एवं 750/- वार्षिक तदर्थ अनुदान कुल रू० 2250/- वार्षिक