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राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाके अंतर्गत 60 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को रू. 1000/- प्रतिमाह सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में निदेशालय समाज कल्याण उ०प्र० द्वारा प्रेषित किये जाने का प्राविधान है |

पात्रता की शर्तें – उक्त योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जिसकी आय नगर क्षेत्र में रू. 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080/- हो तथा जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हों , पात्र हैं |