जननी शिशु सुरक्षा योजना
शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला महिला चिकित्सालय एवं ब्लॉक स्तरीय सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों सहित 17 केन्द्रों पर प्रसवोपरांत महिलाओं को कम से कम 48 से 72 घण्टे रोकने की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है। प्रसूताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें जैसे संस्थागत प्रसव, सीजेरियन प्रसव, दवाइयां व अन्य उपयोगी सामग्री, आवश्यक जांच, भोजन, रक्त, परिवहन की सुविधा 102 एम्बुलेन्स के माध्यम से प्रदान की जाती है।