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मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

(राज्यांश 100 प्रतिशत)

उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की व्यक्तिगत उद्यमियों को व्यवसायिक

बैकों एवं क्षेत्रीय गामीण बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराने हेतु

मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ संचालित की जा रही है। ग्रामीण

क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों

की ओर पलायन रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव

में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को रू0 10.00

लाख तक की वित्तीय सहायता बैकों के माध्यम से दिलाया जाना है।

परियोजना की कुल लागत का सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को 10

प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग व महिलाओं को 5 प्रतिशत स्वयं का अंश

दान लगाना होगा। बैंक द्वारा स्वीकृत एवं वितरित परियोजना में टर्मलीन

पर सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदक को 4 प्रतिशत तक स्वयं ब्याज वहन

करना होगा। इससे ऊपर शासन द्वारा ब्याज देय होगा एवं अन्य सभी

आरक्षित वर्ग को टर्मलोन पर ब्याज मुक्त ऋण सफलता पूर्वक उद्योग

संचालन पर बैंक के माध्यम से 5 वर्ष तक शासन द्वारा उपलब्ध कराया

जायेगा।

पात्रता की शर्तें:

★ योजनान्तर्गत साक्षर होना अनिवार्य है।

★ योजनान्तर्गत मुख्य रूप से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों, परम्परागत कारीगरों स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत इच्छुक उद्यमी आदि पात्र होगे।

★ लाभार्थियों का चयन विभाग/ शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा समय-समय पर किया जाता है, चयनित उद्यमी योजना में ऋण हेतु पात्र होंगे और उनके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो तथा वह मूल रूप से ग्राम का निवासी हो, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहता हो।

★ लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक नहीं