योजनाएं
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम. किसान) योजना
पात्रता : जिसके पास कृषि भूमि है। कृषक को अपना आधार कार्ड, खतौनी की नकल एवं बचत खाते की पासबुक, अपना और पता सहित घोषणा पत्र भरकर जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से पंजीकृत कराना होता है। लाभार्थी कृषक को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत वर्ष में रू0 6000.00 प्रति कृषक परिवार के बैंक खाते में धनराशि 3 समान किस्तों में दी जाती है।
प्रकाशित तिथि:
12/01/2026
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नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग
प्रत्येक क्लस्टर 50 हे0 क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 125 कृषक । सामान्यतः एक ग्राम पंचायत में 01 क्लस्टर। प्रत्येक क्लस्टर पर 02 कृषि सखी को स्वयं सहायता समूह (SHG) का सदस्य होना आवश्यक है। प्रत्येक कृषि सखी को रू० 00 प्रति माह देय। कृषि सखी का चयन जनपद स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) द्वारा किया जायेगा।
प्रकाशित तिथि:
12/01/2026
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