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जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र

क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 7 के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए पंजीयकों की नियुक्ति की गई है।
पंजीयक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर पालिका, पंचायत, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित हो सकते हैं।
जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति या नर्सिंग होम या अन्य जैसे संस्थानों में जन्म और मृत्यु के संबंध में,
रजिस्ट्रार को घटनाओं को सूचित करने की जिम्मेदारी नागरिक अथवा संस्था की है।
जन्म और मृत्यु के मामले में, नागरिक को अपने अधिकार क्षेत्र के रजिस्ट्रार को 21 दिनों के भीतर घटना के बारे में सूचित करना चाहिए।
यदि मृत्यु हो जाती है, तो दफनाने/ संस्कार की रसीद के साथ मूल रूप में डॉक्टर का प्रमाण पत्र रखना चाहिए।

प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे |