सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन
- एकल कृषि यन्त्रों पर अनु० जाति, अनु० जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को कृषि यन्त्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत तक एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को 40 प्रतिशत तक तथा पोस्ट हार्वेस्ट संयंत्र पर अनु० जाति, अनु०जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को 60 प्रतिशत एवं अन्य को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- फार्म मशीनरी बैंक पर परियोजना लागत का रू0 10 लाख का 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रू० अनुमन्य है।
- कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना- ग्रामीण उद्यमी परियोजना लागत का रू0 10 लाख का 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रू० अनुमन्य है।
- हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना हेतु ग्रामीण उद्यमी, पंजीकृत कृषक सहकारी समिति एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ०पी०ओ०) को रू0 100.00 लाख तक की परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40.00 लाख) अनुदान दिया जा रहा है।