मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (मध्यम गहरे नलकूप)–
इसके अन्तर्गत प्रदेष के 31 से 60 मीटर गहराई वाले जलग्राही क्षेत्रों में मध्यम गहरे नलकूप योजना क्रियान्वित की जाती है इसके 175ग 150 एवं 200ग 150 एम0एम0 व्यास की बोरिंग करायी जाती है।
| क्र0सं0 | कृषक की श्रेणी | योजना में पात्रता का विवरण |
| 1 | सभी जाति/श्रेणी कृषक (सामान्य लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषक | 1-सभी श्रेणी के कृषक पात्र होगें किन्तु जो कृषक मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (उथले नलकूप एवं गहरे नलकूप) योजना के डिफाल्टर न हो। 2-नलकूप का निर्माण तभी कराया जाएगा जब प्रस्तावित नलकूप से न्यूनतम 6 है0 शुद्व व 10 है0 सकल भूमि सिंचित किया जाना सम्भंव होगा। 3-योजनान्तर्गत नलकूप स्थल से 300 मीटर व्यास में कोई मध्यम गहरा/गहरा नलकूप नही होना चाहिए। 4-प्रधानमंत्री कुसुम योजना हेतु पंजीकृत कृषकों को प्राथमिकता पदान की जाती है। 5-कृषक को आवेदन आॅनलाईन माध्यम से (http://miuponline.in/) ही करना होता है |
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (मध्यम गहरे नलकूप) अनुदान का विवरण
| क्र0सं0 | कृषक की श्रेणी | बोरिंग पर अनुदान (रू0 प्रति बोरिंग | विधुतीकरण पर अनुदान (रू0प्रति नलकूप) यदि आवश्यक हो | जल वितरण प्रणाली (एच.डी.पी.ई.पाइप) पर अनुदान कुल | कुल औसत अनुमन्य अनुदान (रू0प्रति बोरिंग) | सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर अनुदान (रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से |
| 1 | सभी जाति/श्रेणी कृषक (सामान्य लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषक | 175000.00 | 68000.00 | 14000.00 अधिकतम | 257000.00 | उधान/कृशि विभाग द्वारा संचालित योजना में दिये अनुदान। (प्रति हेक्टेयर की दर से) |
सम्पर्क अधिकारी -श्री हिमांशु गौतम (सहायक अभियंता), लघु सिंचाई विभाग गाजियाबाद
मो0न0 – 9582060979
पता– द्वितीय तल विकास भवन गाजियाबाद