निराश्रित दिव्यांगजनों को भरणपोषण अनुदान/ पेंशन
दिनांक : 01/04/2019 - 31/03/2020 | सेक्टर: दिव्यांगजन सशक्तिकरण कल्याण
ऐसे दिव्यांगजन जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू 56460 व ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080 से अधिक न हो (आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत) तथा 20 वर्ष या अधिक आयु के पुत्र/पौत्र, पति एवं पत्नी न हो अथवा वे स्वयं आर्थिक विपन्नता में हों, को भरणपोषण हेतु रू 500 मासिक दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। तथा अन्य किसी प्रकार की पेंशन न प्राप्त कर रहे हों।
अन्य जानकारी हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन, गाजियाबाद से सम्पर्क किया जा सकता है।
लाभार्थी:
ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है।
लाभ:
रू 500 मासिक
आवेदन कैसे करें
आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र जन सुविधा/ सेवा केन्द्रों अथवा उत्तर प्रदेश शासन की वेबासाईट- http://sspy-up.gov.in पर आॅनलाईन स्वयं भरा जा सकता है।