प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0 अजय)
योजना का स्वरूप/स्कीम के घटकः-
(1) प्रधानमंत्री आदर्ष ग्राम योजनाः- सन्दर्भित योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का आदर्ष ग्राम के रूप में विकास किया जाना है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक चयनित ग्राम के लिये रू0 20.00 लाख की दर से धनराषि प्रदान किया जायेगा, जिसमें रू0 20.00 लाख की धनराषि अन्तर-पाटन के अन्तर्गत कार्यकलापों के लिये निर्धारित की जायेगी। अन्य योजनाओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय कर अभिसरण के द्वारा संतृप्त किया जायेगा। योजना के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के निवासियों के गरिमामय जीवन यापन के लिये आवष्यक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त आदर्ष ग्राम की स्थापना की जायेगी।
(2) ग्रान्ट-इन-एड योजनाः- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को क्लस्टर/समूह के रूप में परियोजनाओं को स्थापित कराकर आय का सृजन करने के लिये रू0 50,000/- अथवा प्रोजेक्ट धनराषि का 50 प्रतिषत जो भी कम हो, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। क्लस्टर/समूह द्वारा प्रस्तुत परियोजना के सफल संचालन के लिये उन्हें प्रषिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकेज की व्यवस्था सहित उनके उत्पादों को बाजार प्रदान करने की भी व्यवस्था सुनिष्चित करने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
विभाग का नाम- उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
अधिकारी का नाम – श्री दिग्विजय सिंह
मोबाइल no- 9151935258