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दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार

दिनांक : 01/04/2019 - 31/03/2020 | सेक्टर: दिव्यांगजन सशक्तिकरण कल्याण

दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रु 15000/- तथा युवती के दिव्यांग होने पर रु 20000/- तथा दोनों के दिव्यांग होने पर रु 35000/- की अनुदान राशि प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
पात्रता की अर्हता- ऐसे दम्पत्ति जिसमें युवती आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा आयकर दाता न हो।

अन्य जानकारी हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, गाजियाबाद से सम्पर्क किया जा सकता है ।

लाभार्थी:

ऐसे दम्पत्ति जिसमें युवती आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा आयकर दाता न हो।

लाभ:

दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रु 15000/- तथा युवती के दिव्यांग होने पर रु 20000/- तथा दोनों के दिव्यांग होने पर रु 35000/- की अनुदान राशि

आवेदन कैसे करें

आवेदक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में सम्पर्क करें।