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अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

दिनांक : 01/04/2019 - 31/03/2020 | सेक्टर: अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080.00 और शहरी क्षेत्र में रुपये 56460.00 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, पात्र होने की स्थिति में रु 20000 / – (रुपये बीस हजार) का भुगतान करने का प्रावधान है।

पात्रता

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

आवेदकों को तहसील द्वारा जारी किए गए ऑन लाइन जाति प्रमाण पत्र के सीरियल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है।

निराश्रित महिला को उसके पति या विकलांग आवेदक की मृत्यु के बाद वरीयता दी जाएगी।

एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।

शादी के लिए अनुदान के तहत, आवेदक को शादी की तारीख के 90 दिन पहले या 90 दिनों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

लाभार्थी का बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक अंडर बैंकिंग सिस्टम में होना चाहिये। बैंक का IFSC और पीएफएमएस पंजीकृत किया जाएगा ताकि ई-भुगतान के माध्यम से खातों में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जा सके।

अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, विकास भवन, गाजियाबाद से संपर्क किया जा सकता है।

लाभार्थी:

अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब पुत्रियां

लाभ:

रू 20,000-00 (रूपया बीस हजार मात्र)

आवेदन कैसे करें

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र जन सुविधा/ सेवा केन्द्रों अथवा उत्तर प्रदेश शासन की वेबासाईट-http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर आॅनलाईन स्वयं भरा जा सकता है।