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अल्पसंख्यक कल्याण

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अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080.00 और शहरी क्षेत्र में रुपये 56460.00 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, पात्र होने की स्थिति में रु 20000 / – (रुपये बीस हजार) का भुगतान करने का प्रावधान है। पात्रता वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता…

प्रकाशित तिथि: 09/11/2018
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