एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना
एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना
एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत, गाजियाबाद जिले के लिए चिन्हित इंजीनियरिंग सामान और वस्त्रों से संबंधित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, शिल्प का बुनियादी एवं उन्नत प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, साथ ही ओडीपी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को भी शामिल किया जाएगा। जिले में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना चलाई जा रही है।
इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण के बाद, योजना के अंतर्गत कारीगरों/श्रमिकों को संबंधित उन्नत टूलकिट वितरित किए जाएंगे।
(1)- योजना के अंतर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
(2)- प्रशिक्षण कार्यक्रम नि:शुल्क और आवासीय नहीं होगा।
(3)- प्रशिक्षु को प्रतिदिन 200 रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे।
2- प्रशिक्षु की पात्रता –(1)- आवेदन की तिथि पर प्रशिक्षु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
(2)- प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
(3)- शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
(4)- आवेदक ने पिछले 2 वर्षों में भारत या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत उत्पाद से संबंधित टूलकिट का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।
(5)- आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित होगा। परिवार का अर्थ है पति-पत्नी।
आवेदन दिए गए लिंक https://diupmsme.upsdc.gov या https://msme.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
सम्पर्क अधिकारी – श्रीमान सहायक आयुक्त उद्योग,गाजियाबाद ।
मो0न0 – 9450583172