एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना-
इस योजना का उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के अंतर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके कारीगरों/श्रमिकों/उद्यमियों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत, उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में वित्तपोषण सहायता की सुविधा केवल संबंधित जिले के लिए चिन्हित ओडीओपी उत्पाद की परियोजनाओं/इकाइयों को ही उपलब्ध होगी। गाजियाबाद जिले के लिए इंजीनियरिंग सामान और वस्त्र को ओडीओपी उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है।
1) इस योजना के अंतर्गत, 25.00 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत वाली इकाइयों के लिए, परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये, जो भी कम हो, सब्सिडी (मार्जिन मनी) के रूप में देय होगा।
2) 25 लाख रुपये से अधिक और 50.00 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत वाली इकाइयों के लिए, 6.25 लाख रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, सब्सिडी (मार्जिन मनी) के रूप में देय होगा।
3) 50 लाख रुपये से अधिक और 150.00 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत वाली इकाइयों के लिए, 10 लाख रुपये या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, सब्सिडी (मार्जिन मनी) के रूप में देय होगा।
4) जिन इकाइयों की कुल परियोजना लागत 150.00 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये, जो भी कम हो, सब्सिडी (मार्जिन मनी) के रूप में देय होगा।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक या संस्था किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत, चयनित उम्मीदवारों के आवेदन बैंक को भेजे जाते हैं और बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत और वितरित किया जाता है।
अधिक जानकारी के लिए https://diupmsme.upsdc.gov या https://msme.up.gov.in पर जाएं।
आवेदन कैसे करें
आवेदन नीचे दिए गए लिंक https://niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
सम्पर्क अधिकारी – श्रीमान सहायक आयुक्त उद्योग,गाजियाबाद ।
मो0न0 – 9450583172