प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम. किसान) योजना
- पात्रता : जिसके पास कृषि भूमि है। कृषक को अपना आधार कार्ड, खतौनी की नकल एवं बचत खाते की पासबुक, अपना और पता सहित घोषणा पत्र भरकर जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से पंजीकृत कराना होता है। लाभार्थी कृषक को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है।
- योजनान्तर्गत वर्ष में रू0 6000.00 प्रति कृषक परिवार के बैंक खाते में धनराशि 3 समान किस्तों में दी जाती है।