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सहायक उपकरण अनुदान योजना

इस योजनान्तर्गत सरकारी चिकित्सक की संस्तुति के आधार पर ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है. एवं आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तथा बाहरी क्षेत्र में रू0 56460/- है को सहायक उपकरण (ट्राईसाईकिल, वैशाखी, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, नेत्रहीन छड़ी, एम. आर. किट, लेप्रोसी किट, बनावटी हाथ पैर) उपलब्ध कराये जाते है। इस योजान्तर्गत संम्बन्धित लाभार्थी द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में अपना निर्धारित आवेदन पत्र निम्न प्रपत्रों सहित जमा करना होगा

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु वेबसाइट नीचे दी गई है ।

https://divyangjanup.upsdc.gov.in/

 

आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है-

1. दिव्यांगता प्रमाण

2. आय प्रमाण पत्र

3. आधार कार्ड

4. लाभार्थी का पासपोर्ट आकार का फोटो।