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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

योजनान्तर्गत ऐसे प्रत्येक ग्रामीण ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है जहाँ कार्य का प्रावधान मजदूरी मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा की गयी मांग से प्रेरित होता है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिसमे से प्रमुख कार्य जल संरक्षण, वृक्षारोपण, भूमि विकास, बागवानी, ग्रामीण संपर्क मार्ग आदि हैं।

 

पात्रता की शर्तें- कोई भी भारतीय अकुशल श्रेणी का श्रमिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु रखता है वह अपना जॉब कार्ड बनवा सकता है। वर्तमान में मनरेगा के अन्तर्गत मजूदरी की दर 213 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है।

 

आवेदन की प्रक्रिया- जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को अपना नाम, पिता/पति का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक की फोटो प्रति अपने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान एवं विकास खंड को देना होता है।