दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार
दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना
दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रु 15000/- तथा युवती के दिव्यांग होने पर रु 20000/- तथा दोनों के दिव्यांग होने पर रु 35000/- की अनुदान राशि प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
पात्रता की अर्हता- ऐसे दम्पत्ति जिसमें युवती आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा आयकर दाता न हो।
अन्य जानकारी हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, गाजियाबाद से सम्पर्क किया जा सकता है ।
लाभार्थी:
ऐसे दम्पत्ति जिसमें युवती आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा आयकर दाता न हो।
लाभ:
दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रु 15000/- तथा युवती के दिव्यांग होने पर रु 20000/- तथा दोनों के दिव्यांग होने पर रु 35000/- की अनुदान राशि
आवेदन कैसे करें
आवेदक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में सम्पर्क करें।