हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना
(राज्यांश 100 प्रतिशत)
योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों को विपणन को सुविधा उपलब्ध कराने केउद्देश्य से शिल्प मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु कार्यशाला से प्रदशनी स्थल तक माल भाडे पर आने वाले व्यय तथा स्टाल किराये में सहायता उपलब्ध कराना है।
पात्रता की शर्ते :-
- हस्तशिल्पी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास हस्त शिल्पी पहचान पत्र होना चाहिए।
- मेले में सहभागिता किये जाने हेतु सहभागिता पत्र गृह जनपद के उपायुक्त उद्योग से प्राप्त करना होगा।
4° स्टाल किराये की रसीद एवं माल भाड़े व्यय के सत्यापित बीजक होना चाहिए। यह बीजक मेला प्रभारी उपायुक्त उद्योग द्वारा दिया जायेगा।
- हस्तशिल्पी का राष्ट्रीयकृत बैंक में 14 डिजिट का एकाउन्ट भी होना चाहिए।
लाभ:- योजना अर्न्तगत शिल्पी को मेले/प्रदर्शनी में कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल पर आने वाले परिवहन व्यय एवं स्टाल किराया की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम रू0 10000.00 राज्य सहायता प्रदान की जायेगी। यह सुविधा एक वर्ष में एक शिल्पकार को दो बार प्राप्त हो सकती है।