सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति ऑनलाइन शादी अनुदान योजना
शादी अनुदान योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से ऐसे परिवारों के लिए बनाई गई है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी बेटियों की शादी में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं।
लाभार्थी की पात्रताः-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति से संबंधित हो।
- पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹ 56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कन्या की आयु शादी के समय कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों के लिए ही सहायता दी जाती है।
आर्थिक सहायता की राशिः-
- विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
सम्पर्क अधिकारी-जिला समाज कल्याण अधिकारी , गाजियाबाद ।
मो0न0 – 9151935257
कार्यालय का पता – कक्ष संख्या 110-111,विकास भवन,गाजियाबाद ।