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शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक वर्ग)

1. शादी अनुदान योजना (राज्यांश 100 प्रतिशत): –

योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की निःसहाय निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। शादी अनुदान योजना में ई-कुबेर के माध्यम से सशक्तीकरण में रु0 20000/- प्रति शादी की सहायता दी जाती है।

पात्रता की शर्तें-

★आवेदक को अल्पसंख्यक वर्ग का होना चाहिए।

★योजना की पात्रता हेतु आवेदक की वार्षिक आय नगर क्षेत्र में 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु. 46,080/- होना चाहिये। विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

★एक ही परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

आवेदन की प्रक्रिया – ऑनलाइन आवदेन http://www.shadianudan.upsdc.gov.in पर किसी भी जनसेवा केन्द्र से किये जा सकते हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात् तक करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के प्रिन्ट की प्रति समस्त संलग्नको सहित अपने पास रखेंगे तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा नामित सत्यापनकर्ता एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित सत्यापनकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराकर प्राप्ति रसीद सम्बंधित अधिकारी से प्राप्त करेंगे। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि लामार्थी के खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रेषित की जाती है।