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शादी अनुदान योजना

इस योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के निधन व्यक्तियों की पुत्रियों हेतु रू० 20,000/- एक मुश्त दी जाती है|

 

पात्रता की शर्तें –

कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष हो| इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय रू० 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में 56460/- होनी चाहिए| शादी अनुदान योजना हेतु समस्त प्रक्रिया वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा| किसी अन्य माध्यम से भरे आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे|

 

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की पुत्रियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है|