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शल्य चिकित्सा / कॉक्लियर इम्प्लाण्ट योजना

इस योजना अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के ऐसे दिव्यांगजन जो पोलियो से ग्रस्त है कौशल्य चिकित्सा कराये जाने का प्राविधान है इस हेतु रु. 10000/- प्रति लाभार्थी की दर से शल्य चिकित्सा कराये जाने हेतु अनुदान दिये जाने का प्राविधान है, योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर जिला दिव्यांगजन अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना अनिवार्य है। कॉक्लियर इम्प्लाण्ट योजनान्तर्गत ऐसे मूकबधिर दिव्यांग बच्चे जो 05 वर्ष से कम आयु के हैं, तथा जिनको अभिभावकों की आय गरीबी रेखा को निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, को रू0 6.00 लाख प्रति लाभार्थी की दर से कॉक्लियर इम्प्लाण्ट कराये जाने हेतु अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।