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राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (शहरी क्षेत्र में 56,460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46,080/- वार्षिक आय) के अन्तर्गत आने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्धजन को योजनान्तर्गत प्रतिमाह रू0 1000/- की दर से त्रैमासिक चार किश्तों में डी0बी0टी0 (Direct Beneficiary Transfer Management System) प्रणाली के माध्यम से धनराशि उनके आधार बेस बैंक खातों में अन्तरित कर लाभान्वित किया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन से भुगतान तक सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन प्राविधानित है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट sspy-up.gov.in पर लाॅगिन कर ऑनलाईन आवेदन स्वयं अथवा जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से कर सकते है।
पात्रताः-

  • अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये।
  •  आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
  • समस्त स्त्रोतो से परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46,080/- से अधिक न हो।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो रहा हो।

 

 

सम्पर्क अधिकारी-जिला समाज कल्याण अधिकारी , गाजियाबाद ।

मो0न0 – 9151935257

कार्यालय का पता – कक्ष संख्या 110-111,विकास भवन,गाजियाबाद ।