राष्ट्रीय पेंशन योजना ट्रेडर्स
पत्रता.
1 आयु 18 से 401
2 ऐसे समस्त लघु व्यापारी जो स्व.नियोजित है तथा दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक आदि। जिनकी वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ से अधिक न हो।
3 ई०एस०आई०ए ई०पी०एफ० व एन०पी०एस० का सदस्य न हो।
4 कोई भी व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
5 आवेदक को रजिस्ट्रेशन के समय अभिलेख के रूप में आधार कार्डए बैंक की पासबुक एवं मोबाइल नंबर देना होगा।
6 श्रमिक द्वारा रू. 55 से 200 तक ;योजना में प्रवेश की उम्र के आधार के अनुसारद्ध देना होगा।
देय हितलाभ.
1 आवेदन की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर रू० 3000ध्. प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी।
2 आवेदक की मुत्यु के उपरान्त देय हितलाभ पेंशन का 50 प्रतिशत उसके अश्रित को पेंशन देय होगी।
3 आवेदक द्वारा 10 वर्ष के बाद पेंशन बन्द करने पर
लाभार्थी का कुल योगदान तथा उस पर संचित ब्याज सहित उसे वापस कर दिया जायेगा।