राष्ट्रीय पेंशन योजना ट्रेडर्स
पत्रता.
1 आयु 18 से 401
2 ऐसे समस्त लघु व्यापारी जो स्व.नियोजित है तथा दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक आदि। जिनकी वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ से अधिक न हो।
3 ई०एस०आई०ए ई०पी०एफ० व एन०पी०एस० का सदस्य न हो।
4 कोई भी व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
5 आवेदक को रजिस्ट्रेशन के समय अभिलेख के रूप में आधार कार्डए बैंक की पासबुक एवं मोबाइल नंबर देना होगा।
6 श्रमिक द्वारा रू. 55 से 200 तक ;योजना में प्रवेश की उम्र के आधार के अनुसारद्ध देना होगा।
देय हितलाभ.
1 आवेदन की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर रू० 3000ध्. प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी।
2 आवेदक की मुत्यु के उपरान्त देय हितलाभ पेंशन का 50 प्रतिशत उसके अश्रित को पेंशन देय होगी।
3 आवेदक द्वारा 10 वर्ष के बाद पेंशन बन्द करने पर
लाभार्थी का कुल योगदान तथा उस पर संचित ब्याज सहित उसे वापस कर दिया जायेगा।
|
पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज
|
पंजीकरण के लाभ
|
|---|---|
|
आधार कार्ड
|
1- गिग वर्कर्स प्लेटफार्म वर्कर्स (ZOMATO, SWIGGY, UBER, RAPIDO, ZEPTO, BLINKIT आदि में कार्यरत श्रमिक) को अब
|
|
बैंक पासबुक/खाता संख्या
|
2- आयुष्मान कार्ड पर Rs/-5 लाख तक का मुक्त इलाज
|
|
मोबाइल नंम्बर (आधार के लिंक)
|
3- Rs/-2 लाख तक का बीमा कवर
|
|
नामिनी का आधार कार्ड
|
4- पेंशन योजनाओं का लाभ
|
|
—
|
5- भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ
|