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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो उसके आश्रित को रू. 30000/- की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है |

पात्रता की शर्तें – योजनान्तर्गत आवेदक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय नगर क्षेत्र में रू० 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू० 46080/- निर्धारित है |

आवेदन की प्रक्रिया – योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर किसी भी जनसेवा केंद्र से किये जा सकते हैं |ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट की प्रति 07 दिवस के भीतर सम्बंधित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जाने का प्राविधान है |जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने के उपरांत धनराशि लाभार्थी के खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रेषित की जाती है |