राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)
व्यक्गित स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक समूह, किसान सहकारिता, तथा धारा 08 कम्पनियां
पात्रता मापदण्ड
1- उद्यमी स्वयं प्रशिक्षित हो या प्रशिक्षित विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया हो।
2- ऋण स्वीकृति हो या स्ववित्त पोषित परियोजना में बैंक गारंटी हो ।
3- स्वयं की भूमि हो या भूमि रजिस्टर्ड लीज पर ली गयी हो ।
4- के०वाई०सी० से सम्बन्धित प्रपत्र हो ।
5- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अनुरूप प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध हो।
आवेदन की प्रक्रिया
1- www.nlm.udyamimitra.in पर आवेदन किया जायेगा ।
2- राज्य कियान्वयन एजेन्सी द्वारा परीक्षण
3- ऋणदाता द्वारा ऋण की स्वीकृति ।
4- राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC) द्वारा अनुमोदन
5- पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा सब्सिडी की स्वीकृति।
6- द्वारा सब्सिडी जारी कर वितरण करना ।
उद्यम की संभावनाएं
1& ग्रामीण पोल्ट्री के नस्ल विकास हेतु उद्यमियों की स्थापना
समर्थित गतिविधियाँ: हैचिंग अंडों और चूजों के उत्पादन और उन चूजों को मदर यूनिट में चार सप्ताह तक पालने के लिये पैरेन्ट फार्म, ग्रामीण हैचरी, बूडर सहित मदर यूनिट की स्थापना करने के लिये (न्यूनतम 100 पैरेन्ट लेयर्स के साथ) वित्तीय सहायता उपलब्धः अधिकतम रु. 25 लाख ।
2- जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (मेड़ और बकरी पालन) में नरल विकास हेतु उद्यमियों की स्थापना
समर्पित गतिविधियों भेड़ और बकरी प्रजनन यूनिट की स्थापना करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्धः अधिकतम रू.50 लाख (पाँच एकड़, 9 हजार स्कॉयर फीट) 100 बकरी +5 बकरा अधिकतम वित्तीय सहायता रु. 10 लाख (एक एकड़ 3 हजार स्कॉयर फीट ) 200 बकरी +10 बकरा अधिकतम वित्तीय सहायता रू. 20 लाख (दो एकड. 4.5 हजार स्कॉयर फीट
300 बकरी +15 बकरा अधिकतम वित्तीय सहायता रू. 30 लाख (तीन एकड़ 6 हजार स्कॉवर फीट)
3- सूकर फॉर्म में नरल विकास हेतु उद्यमियों की स्थापना
100 सूकरी +10 सूकर अधिकतम वित्तीय सहायता रू. 30 लाख (एक एकड़, 37200 स्कॉयर फीट
50 सूकरी +5 सूकर अधिकतम वित्तीय सहायता रू. 15 लाख (आधा एकड़, 18600 स्कॉयर फीट )