बंद करे

योजनाएं

Filter Scheme category wise

फ़िल्टर

कुष्ठावस्था पेंशन

ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ होने के कारण दिव्यांग हुए हैं,  चाहें उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो। ऐसे दिव्यांगों को रू 2500/- प्रति माह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। किसी भी आयु वर्ग के बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्ति यह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जानकारी हेतु जिला दिव्यांगजन सषक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन, गाजियाबाद से सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रकाशित तिथि: 09/11/2018
विवरण देखें

निराश्रित दिव्यांगजनों को भरणपोषण अनुदान/ पेंशन

ऐसे दिव्यांगजन जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू 56460 व ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080 से अधिक न हो (आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत) तथा 20 वर्ष या अधिक आयु के पुत्र/पौत्र, पति एवं पत्नी न हो अथवा वे स्वयं आर्थिक विपन्नता में हों, को भरणपोषण हेतु रू 500 मासिक दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। तथा अन्य किसी प्रकार की पेंशन न प्राप्त कर रहे…

प्रकाशित तिथि: 09/11/2018
विवरण देखें

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना

इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के निर्धन निराश्रित वृद्धजनों को रू 400.00 मासिक एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को रू 500.00 मासिक की दर से वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। पात्रता की अर्हता  योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में रू 56460.00 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य किसी…

प्रकाशित तिथि: 09/11/2018
विवरण देखें

अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080.00 और शहरी क्षेत्र में रुपये 56460.00 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, पात्र होने की स्थिति में रु 20000 / – (रुपये बीस हजार) का भुगतान करने का प्रावधान है। पात्रता वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता…

प्रकाशित तिथि: 09/11/2018
विवरण देखें

पिछड़ा वर्ग की गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आय सीमा वार्षिक रू 56460.00 निर्धारित है। शादी अनुदान हेतु रू 20000.00 से अभ्यर्थी को लाभान्वित किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत निराश्रित विधवाओं, अपगों, भूमिविहीन व देवी आपदा से ग्रस्त पुत्री की शादी हेतु अनुदान दिये जाने में शीर्ष प्राथमिकता दी जाती…

प्रकाशित तिथि: 09/11/2018
विवरण देखें

दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार

दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रु 15000/- तथा युवती के दिव्यांग होने पर रु 20000/- तथा दोनों के दिव्यांग होने पर रु 35000/- की अनुदान राशि प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। पात्रता की अर्हता- ऐसे दम्पत्ति जिसमें युवती आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा आयकर दाता…

प्रकाशित तिथि: 09/11/2018
विवरण देखें