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मृत्यु एवं विकलांगता तथा अक्षमता सहायता योजना

पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरुष कर्मकार को कार्यस्थल अथवा सामान्य मृत्यु की स्थिति मे रु॰ 200000/- से 500000/- देय |

 

पात्रता की शर्ते – कार्यस्थल अथवा सामान्य मृत्यु की स्थिति मे हितलाभ देय होगा | स्थायी पूर्ण अपंगता मे 03 लाख , आंशिक विकलांगता पीआर 02 लाख तथा कार्यस्थल से इतर अस्थाई विकलांगता पर 01 लाख | कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर पूर्ण स्थायी अपंगता पर रु॰ 1000/- से 1500/- तक पेंशन देय |

आवेदन की प्रक्रिया – श्रमिक अथवा श्रमिक के विधिक आश्रित को एक वर्ष के अंदर जन सुविधा केंद्र/श्रम विभाग मे आवेदन कर्ण होगा |