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मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की घोषणा की है। इस योजना में दो क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए सब्सिडी ऋण राशि का 25% है।

पात्रता:

i) उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ii) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए।
iii) आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का बकायादार नहीं होना चाहिए।
iv) आवेदक ने वर्तमान में चल रहे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,
मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए https://diupmsme.upsdc.gov पर जाएं।
आवेदन कैसे करें
आवेदन सीधे दिए गए लिंक https://niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

सम्पर्क अधिकारी – श्रीमान सहायक आयुक्त उद्योग,गाजियाबाद । 

मो0न0 – 9450583172