बंद करे

मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की व्यक्तिगत उद्यमियों को व्यवसायिक बैकों एवं क्षेत्रीय गामीण बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराने हेतु मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ संचालित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को रू0 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैकों के माध्यम से दिलाया जाना है। परियोजना की कुल लागत का सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग व महिलाओं को 5 प्रतिशत स्वयं का अंश दान लगाना होगा। बैंक द्वारा स्वीकृत एवं वितरित परियोजना में टर्मलीन पर सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदक को 4 प्रतिशत तक स्वयं ब्याज वहन करना होगा। इससे ऊपर शासन द्वारा ब्याज देय होगा एवं अन्य सभी आरक्षित वर्ग को टर्मलोन पर ब्याज मुक्त ऋण सफलता पूर्वक उद्योग संचालन पर बैंक के माध्यम से 5 वर्ष तक शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

पात्रता की शर्तें:

★योजनान्तर्गत साक्षर होना अनिवार्य है।

★ योजनान्तर्गत मुख्य रूप से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों, परम्परागत कारीगरों स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत इच्छुक उद्यमी आदि पात्र होगे।

★ लाभार्थियों का चयन विभाग/ शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा समय-समय पर किया जाता है, चयनित उद्यमी योजना में ऋण हेतु पात्र होंगे और उनके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो तथा वह मूल रूप से ग्राम का निवासी हो, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहता हो।

★ लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

★ अधिकतम ऋण सीमा 10:00 लाख तक के बैंक ऋण पर ब्याज उपादान देय होगा। सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी (अनु० जाति, अनु0 जनजाति / महिला / विकलांग/अन्य पिछड़ा वर्ग / भू.पू. सैनिक आदि) को केवल 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करते हुए ऋण खाते में जमा करना होगा।

★ इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा समय समय पर चिन्हित एवं सेवा गतिविधियों का सम्बंधित नाबार्ड द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप ग्रामोद्योग इकाइयों के प्रोजेक्ट ही स्थापित कराये जायेंगे जो अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक की लागत के होंगे।

 

चयन की प्रक्रिया- ऐसे लाभार्थी जो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की पात्रता व शर्तें पूर्ण करते हैं उन्हें प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की भाँति ही ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्क्रूटनी करते हुए स्कोर कार्ड में पूर्णांक 100 में से 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा बैंक को अग्रसारित किये जायेंगे।

 

आवेदन की प्रक्रिया : वेबसाइट http://cmegp.data-center.co.in पर जाकर फोटो एवं आधार कार्ड, 8 जाति प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।