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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने एवं प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ संचालित की जा रही है। उद्योग क्षेत्र हेतु रू0 25.00 लाख तक, सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत् तक अधिकतम रू0 2.50 लाख तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

पात्रता की शर्तें-

★ अभ्यार्थी उ0प्र0 का मूल निवासी हो।

★ आयु 18-40 वर्ष के मध्य हो

★ हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

★ किसी भी वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर न हो।

★ आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने राज्य/केन्द्र सरकार की समान प्रकृति की योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।

आवेदन की प्रक्रिया-

★ आवेदक ऑनलाईन पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को नवीनतम कलर्ड फोटो. आधारकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पन्न, हाईस्कूल की मार्कशीट अथवा प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, के नाम स्वयं की भूमि न होने की दशा में यदि लाभार्थी द्वारा उपयुक्त भूमिकिराये पर ली जाती है, तो उक्त भूमि का रजिस्टर्ड लीज डीड (परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति एवं उपयोगिता की

समयावधि तक के लिए) कराया जाना आवश्यक होगा।

* भूमि यथा सम्भव सड़क के किनारे हो, जिससे विपणन एवं प्रचार-

प्रसार में सुविधा हो सके।

★ कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो।

★ लाभार्थी मिशन अन्तर्गत अनुदान धनराशि के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यक्रम पर व्यय होने वाली धनराशि तथा आवश्यक संसाधनों को वहन

करने में सक्षम हो।