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महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना

60 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को रु.1000/ प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।

पात्रता की शर्तें- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष और 10 वर्ष तक अंशदान निरंतर जमा होना चाहिए और किसी अन्य बोर्ड या पेंशन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा आयु पूर्ण करते समय प्रदेश का निवासी होना चाहिए |

आवेदन की प्रक्रिया- श्रमिक द्वारा अपना आवेदन पत्र एक वर्ष के अन्दर जन सुविधा केंद्र/श्रम विभाग में जमा करना होगा ।