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प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना

(राज्यांश 100 प्रतिशत)

योजना का उद्देश्य, पात्रता एवं लाभ-

कृषि में प्रशिक्षित युवाओं जिनकी योग्यता कृषि स्नातक/ कृषि एवं सहबद्ध विषयों में स्नातक एवं परास्नातक जो किसी राज्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी है जो आई०सी०ए० आर०यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हो पात्र होते है, का चयन कर एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना कराते हुए रोजगार प्रदान किया जाता है एवं उनकी सेवाओं का उपयोग कृषकों के हित में करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना (एप्रीजंक्शन) संचालित की जा रही है। एग्री जंक्शन (वन स्टाप शॉप) रोजगार के अन्तर्गत कृषकों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें