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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (द्वितीय ऋण) (केन्द्रांश 100 प्रतिशत)

सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार) के अनतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है। पीएमईजीपी मुद्रा इकाई में जिसका टर्न ओवर लाभ कमाने और ऋण अदा करने में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ऐसी इकाईयो हेतु तकनीकी उन्नयन आधुनिकीकरण उत्पादकता के लिये अनुदान राशि 15 प्रतिशत (पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यो के लिये 20 प्रतिशत) के साथ द्वितीय ऋण के लिये इकाईयों को विनिर्माण क्षेत्र हेतु रू0 1.00 करोड एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 25.00 लाख तक का प्रावधान किया गया है।

 

पात्रता की शर्तें:

★कुल परियोजना लागत का निर्माण के लिये अधिकतम 25 प्रतिशत होना चाहिए।

★कुल परियोजना लागत का पूंजीगत व्यय 60 प्रतिशत एवं कार्यशील पूंजी 40 प्रतिशत तक का मापदण्ड तय कर सकता है।

★उन्नयन के लिये विनिर्माण क्षेत्र में रू 01.00 करोड़ अधिकतम।

★ उन्नयन के लिये सेवा क्षेत्र में रू0 25.00 लाख अधिकतम ।

★ परियोजना लागत में आवश्यक नयी मशीनरी उपकरण खरीदने भवन निर्माण हेतु।