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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का एक क्रांतिकारी निर्णय है, जिसे प्रधनमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को विलय कर तैयार किया गया है परियोजना का अधिकतम आकार विनिर्माण क्षेत्र के लिए रू0 50.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू0 20.00 लाख।

 

पात्रता की शर्ते :

पात्र लाभार्थी: 18 वर्ष से ऊपर आयु पुरूष महिला/व्यक्तिगत उद्यमी पंजीकृत संस्था सहकारी समितियां स्वयं सहायता समूह ।

शैक्षणिक योग्यताः विनिमार्ण क्षेत्र के लिए रू0 10.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू0 5.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षणः ऋण की प्रथम किस्त रिलीज होने के पूर्व ईजीपी तीन दिवसीय 2 सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण अनिवार्य है जो आवेदक पहले ही 2 सप्ताह का प्रशिक्षण ले चुके है, उनके लिए आगे प्रशिक्षण से छूट होगी।

 

आवेदन की प्रक्रिया- www.kviconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर पी०एम०ई०जी०पी० पर लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा इसवेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दिशा निर्देश एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध है ऑनलाइन करने के उपरान्त 7 दिन के भीतर हार्ड कापी कार्यालय में जमा करे।

★ बैंक ऋण की राशि प्रतिशत बैंक परियोजना लागत की 90-97 प्रतिशत राशि की मंजूरी जारी करेंगे।

★ निजी अंशदान सामान्य श्रेणी के लाभाथियों के मामले में परियोजना लागत की 10 प्रतिशत व अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत।