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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(केन्द्रांश 100 प्रतिशत)

भारत सरकार की यह योजना बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत रू. 50.00 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों को बैंकों से वित्त पोषण प्रदान कराकर सरकारी सहायता के रूप में 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है।

पात्रता की शर्ते :-

★ योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी का कम से कम आठवीं पास होना आवश्यक है।

★ लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

★ लाभार्थी अथवा उसके परिवार द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार की किसी अन्य अनुदानपरक योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ न प्राप्त किया गया हो।

★ लाभ न प्राप्त किया गया हो।

★ लाभार्थी किसी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

★ लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया जाना होता है।

आवेदन करने की प्रक्रिया :-

आवेदक ऑनलाईन पोर्टल kviconline.gov.in/ pmegp पर आवेदन

कर सकते हैं। आवेदन करते समय एजेंसी का नाम DIC को सलेक्ट

करना होगा। आवेदक का नवीनतम कलर्ड फोटो, आधारकार्ड, निवास

प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिकयोग्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा कार्यस्थल निजी होने का प्रमाण पत्र अथवा 7 वर्ष

की किरायेदारी का अनुबन्ध पत्र आदि संलग्न करना होगा।