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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत प्रदेश में दिनांक 01.01.2017 से किसी भी परिवार में केन्द्र / राज्य / पब्लिक सेक्टर इकाईयों में कार्यरत कर्मियों एवं किसी समान्तर योजना में लाभ प्राप्त महिलाओं को छोड़कर जनपद की समस्त गर्भवती एवं धात्री महिलायें जिन्होंने प्रथम बार जीवित शिशु को जन्म दिया हो, को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। सहायता राशि प्राप्त करने के लिये योजना को निम्न शर्तें हैं-

किश्त शर्ते आवश्यक दस्तावेज धनराशी
प्रथम किश्त

 

किसी भी सरकारी स्वास्थ्य इकाई में 150 दिनों के भीतर पंजीकरण आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने पर भुगतान । आवेदन प्रपत्र 1 ए एम. सी. पी. कार्ड पहचान प्रमाण पत्र बैंक / पोस्ट ऑसि एकाउण्ट बुक रु० 1000 /

 

द्वितीय किश्त कम से कम 1 प्रसव पूर्व जाँच दावा गर्भावस्था से 180 दिन बाद दस्तावेजों के साथ जमा करने पर भुगतान आवेदन प्रपत्र 1 बी एम. सी. पी. कार्ड रू० 2000/
तृतीय किश्त शिशु जन्म का पंजीकरण शिशु को प्रथम चक्र(बी. सी. जी, आवेदन प्रपत्र 1 सीओ.पी.वी.डी.पी.टी. एवं हेपेटाइटिस बी / समकक्ष) टीकाकरण होने के बाद दस्तावेजों के साथ जमा करने पर भुगतान आवेदन प्रपत्र 1 सी. एम. सी. पी. कार्ड, आधार कार्ड अनिवार्य शिशु जन्म प्रमाण-पत्र रू० 2000/