प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
(केन्द्रांश 100 प्रतिशत )
योजना का उद्देश्य:
- मात्स्यिकी क्षमता का सतत् उत्तरदायी, समावेशी और सामयिक तरीके से विदोहन करना।
- मात्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण, सघनता, विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना एवं भूमि व जल का उपजाऊ उपयोग करना।
- मूल्यवर्धित श्रृंखला का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं मत्स्य निकासी के बाद के प्रबन्धन व गुणवत्ता में सुधार।
- माहुओं व मत्स्य पालकों की आय को दोगुनी करना व रोजगार सृजन 5. कृषि के सकल मूल्यवर्धित एवं निर्यात में मात्स्यिकी गतिविधियों की
हिस्सेदारी बढ़ाना।
- महुओं व मत्स्य पालकों को सामाजिक, आर्थिक व जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना।
- मजबूत मत्स्य प्रबन्धन और नियामक ढांचा तैयार करना।
योजना के लाभार्थी:
- मछुआ
- मत्स्य पालक
- मछली कार्यकर्ता एवं मत्स्य विक्रेता
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
- मात्स्यिकी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह
- मात्स्यिकी क्षेत्र की सहकारी समितियां
- मात्स्यिकी क्षेत्र के संघ
- उद्यमी एवं निजी फार्म
- फिश फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन / कम्पनीज
- राज्य सरकार की कार्यान्वयन संस्थायें ।
राजकीय सहायता के मानकों का निर्धारण:
- सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 40 प्रतिशत