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प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(केन्द्रांश 100 प्रतिशत )

योजना का उद्देश्य:

  1. मात्स्यिकी क्षमता का सतत् उत्तरदायी, समावेशी और सामयिक तरीके से विदोहन करना।
  2. मात्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण, सघनता, विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना एवं भूमि व जल का उपजाऊ उपयोग करना।
  3. मूल्यवर्धित श्रृंखला का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं मत्स्य निकासी के बाद के प्रबन्धन व गुणवत्ता में सुधार।
  4. माहुओं व मत्स्य पालकों की आय को दोगुनी करना व रोजगार सृजन 5. कृषि के सकल मूल्यवर्धित एवं निर्यात में मात्स्यिकी गतिविधियों की

हिस्सेदारी बढ़ाना।

  1. महुओं व मत्स्य पालकों को सामाजिक, आर्थिक व जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना।
  2. मजबूत मत्स्य प्रबन्धन और नियामक ढांचा तैयार करना।

योजना के लाभार्थी:

  1. मछुआ
  2. मत्स्य पालक
  3. मछली कार्यकर्ता एवं मत्स्य विक्रेता
  4. उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
  5. मात्स्यिकी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह
  6. मात्स्यिकी क्षेत्र की सहकारी समितियां
  7. मात्स्यिकी क्षेत्र के संघ
  8. उद्यमी एवं निजी फार्म
  9. फिश फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन / कम्पनीज
  10. राज्य सरकार की कार्यान्वयन संस्थायें ।

राजकीय सहायता के मानकों का निर्धारण:

  1. सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 40 प्रतिशत