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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना “पर ड्राप मोर क्रॉप”

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना “पर ड्राप मोर क्रॉप” (माइकोइरीगेशन)

दिन-प्रतिदिन हो रही जल स्तर में कमी में सुधार हेतु भू-जल संचयन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के दृष्टिगत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से पौधों को सीधे विभिन्न प्रकार के संयत्रों, पाइप, तकनीकियों को अपनाकर उनकी उम्र आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराकर गुणवत्तायुक्त उत्पादन, जल व ऊर्जा की बचत में योगदान किया जाना है।

पात्रता की शर्ते :-

लाभार्थी के पास उपयुक्त भूमि स्वयं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए। राजस्व अभिलेखों में लाभर्थी के नाम स्वयं को भूमि न होने की दशा में यदि लाभार्थी द्वारा उपयुक्त भूमि किराये पर ली जाती है, तो उक्त भूमि का रजिस्टर्ड लीज डीड (परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति एवं उपयोगिता की समयावधि तक के लिए) कराया जाना आवश्यक होगा।

भूमि यथा सम्भव सड़क के किनारे हो, जिससे विपणन एवं प्रचार-प्रसार में सुविधा हो सके।

कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार सिंचाई की सुविधा उपलब्ध

हो।

लाभार्थी मिशन अन्तर्गत अनुदान धनराशि के अतिरिक्त

सम्बन्धित कार्यक्रम पर व्यय होनेवाली धनराशि तथा

विभाग